जिला विधिक सहायता समिति की हुई बैठक ।
प्रवीण कुमार (कटिहार)
एडीआर भवन में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार राम की अध्यक्षता में जिला विधिक सहायता समिति की बैठक आहूत की गयी। जिसमे सुश्री निशा कुमारी, मुंसिफ सह सदस्य जिला विधिक सहायता समिति एवं शम्भू प्रसाद, लोक अभियोजक सह सदस्य, जिला विधिक सहायता समिति, कटिहार उपस्थित थे।जिला विधिक सहायता समिति, कटिहार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत कई निर्णय लिया गया। डीएलएसए सचिव सह एडीजे अनिल कुमार राम ने बताया की कई लोगो का लाखो रुपए का न्याय शुल्क को मंगलवार को आयोजित बैठक में माफ किया गया है। जिसमे आवेदिका कारी देवी के द्वारा सब जज प्रथम के न्यायालय में लंबित दीवानी वाद संख्या 145/23 में न्याय शुल्क कुल 11020/- माफ़ी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसमे समिति द्वारा विचारोपरांत न्याय शुल्क माफ़ करने के निर्णय लिया गया। उसी प्रकार आवेदिका मक्कू मुर्मू के द्वारा सब जज प्रथम के न्यायालय में लंबित दीवानी वाद में न्याय शुल्क कुल 15,760/- माफ़ी हेतु आवेदन दिया गया है जिसमे समिति द्वारा विचारोपरांत न्याय शुल्क माफ़ करने के निर्णय लिया गया। आवेदक बिनोद कुमार मुर्मू के द्वारा सब जज प्रथम के न्यायालय में लंबित दीवानी वाद में न्याय शुल्क कुल 4560/- माफ़ी हेतु आवेदन दिया गया है जिसमे समिति के द्वारा विचारोपरांत न्याय शुल्क माफ़ करने के निर्णय लिया गया। आवेदक शंकर शर्मा के द्वारा सब जज प्रथम के न्यायालय में लंबित टायटल सूट-111/2023 में न्याय शुल्क कुल 16,360 रुपये माफ़ी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसमे समिति द्वारा विचारोपरांत न्याय शुल्क माफ़ करने के निर्णय लिया गया। आवेदिका पार्वती देवी के द्वारा सब जज प्रथम के न्यायालय में लंबित दीवानी वाद संख्या 171/2023 में न्याय शुल्क कुल 22,736 रुपये माफ़ी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसमे समिति द्वारा विचारोपरांत न्याय शुल्क माफ़ करने के निर्णय लिया गया। आवेदिका रिंकी कुमारी के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित क्लेम 48/2023 में न्याय शुल्क कुल 5000 रुपये माफ़ी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसमे समिति द्वारा विचारोपरांत न्याय शुल्क माफ़ करने के निर्णय लिया गया। आवेदिका नमिता देवी के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित क्लेम -47/2023 में न्याय शुल्क कुल 7500/- माफ़ी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसमे समिति द्वारा विचारोपरांत न्याय शुल्क माफ़ करने के निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार राम के द्वारा कहा गया कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम -1987 के अंतर्गत विचाराधीन बंदी, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / औद्योगिक कर्मकार, दिव्यांग, मानव तस्करी से पीड़ित तथा सामान्य व्यक्ति जिनका वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक न हो उनको विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
