October 6, 2026

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया विशिष्ट दस्तावेज़ के साथ बने सरल: भुवन

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प्रवीण कुमार(कटिहार)

नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार के उप मुख्य (वित्त) मंत्री को पत्र लिखकर जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को विशिष्ट दस्तावेज़ के साथ सरल बनाने की मांग की है। चैम्बर अध्यक्ष सह विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के निर्देश पर लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए महासचिव भुवन अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट तैयार करने के लिए 21 जनवरी 2025 को पुराना सचिवालय, पटना के सभाकक्ष में उप मुख्य (वित्त) मंत्री सम्राट चौधरी के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक में राज्य के कराधान क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गयी। बजट पूर्व बैठक में चैम्बर प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हुए विजय अग्रवाल अधिवक्ता और कुमार एकलव्य( कर सलाहकार) ने व्यवसायियों से प्राप्त सुझावों को उप मुख्य (वित्त) मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया| बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को विशिष्ट दस्तावेज़ के साथ सरल बनाने पर अपना सुझाव देते हुए कहा कि पंजीकरण के समय दाखिल करने के लिए दस्तावेज़ की विस्तृत सूची को लागू करना आवश्यक है। क्योंकि अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के विभिन्न प्रकार के दस्तावेज की मांग की जाती है।क्यूआरएमपी योजना के तहत एसएमई,एमएसएमई क्षेत्र के लिए करों का भुगतान त्रैमासिक किया जाना चाहिए। जीएसटी में 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए मासिक रिटर्न के बजाय त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है। हालाँकि, कर भुगतान मासिक है। यह सुझाव दिया गया है कि दोनों प्रक्रियाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के लिए दो अलग-अलग प्रणालियों की बजाय एसएमई,एमएसएमई क्षेत्र के लिए त्रैमासिक बनाया जाना चाहिए।जीएसटीआर-1ए में जीएसटी नंबर संशोधन की सुविधा की बात करते हुए यह सुझाव दिया गया कि संबंधित माह के जीएसटीआर-1 में जीएसटी नंबर गलत दाखिल होने की स्थिति में जीएसटीआर-1ए में जीएसटी नंबर बदलने का विकल्प होना चाहिए।

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