April 6, 2026

सार्वजनिक कार्यक्रमो व रेस्टोरेंट में मदिरापान अवैध- डिएम

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Reporting by अंकित सिंह तोमर

सीतापुर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि कतिपय सूत्रों से यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि जनपद सीतापुर में होटल/रेस्टोरेन्ट/ क्लब/मैरेज लॉन में पार्टी/वैवाहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयोजनकर्ता द्वारा मदिरापान की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है, जबकि नियमानुसार आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेन्स (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना बाध्यकारी है। उन्होंने उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब/मैरेज लॉन के संचालकों को निर्देशित किया है कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेन्स (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में मदिरापान की सुविधा उपलब्ध न करायी जायें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब/मैरेज लॉन के विरूद्व नियमानुसार सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराये जाने के साथ-साथ जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

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