जन जन में विधिक जागरूकता है आनेवाली आओ मनाएं मिलकर न्याय की दीवाली
आशीष कुमार
इस मूल मंत्र के साथ आज 2105 गांवों के लोगों को दी गई विधिक जानकारी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया सचिव श्रीमती अंजू सिंह के निर्देशानुसार जिले के 2887 गांवों में से 2105 गांवों में पारा विधिक स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, पैनल अधिवक्ता, के नेतृत्व में पैन इंडिया अवेयरनेस कैम्पेन के तहत डोर टू डोर कार्यक्रम और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम के तहत डालसा गया द्वारा जिले में अब तक दो तिहाई कार्यक्रम किया जा चुका है। इसी के तहत आज टेकारी प्रखंड के नोनी पंचायत के भैंसमारा गांव में नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार विषय पर पैनल अधिवक्ता श्री शिशिर कुमार कौण्डिल्य और पारा विधिक स्वयंसेवक राधा कुमारी के नेतृत्व में विधिक जागरूकता किया गया। पैनल अधिवक्ता ने बताया कि हमारे देश में कानूनी सेवा सभी को मिले,और सिर्फ पैसे न होने की वजह से कोई न्याय से वंचित न रह जायें। इसके लिए हमारे देश में नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए कानून बनाया गया है।
इसे The Legal services authorities act ,1987 कहते है। इस कानून के तहत आपसी समझौता से विवादों को निपटने के लिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है,और नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए national,state, district स्तर पर authority का गठन किया गया है।
पारा विधिक स्वंय सेवक राधा कुमारी ने नोनी पंचायत मकसूदपुर, वाजितपुर गाँवों में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हुए। डोर-टू-डोर अभियान के तहत लोगों में पुलिस थाने में आम नागरिकों के अधिकार एवं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार, गवाह सुरक्षा योजना, विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीके, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के विभिन्न योजनाओं , सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत जो 11 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय, गया में आयोजित होने वाली है के संदर्भ में लोगों को बताया।
