April 4, 2026

अररिया के मो मेजर को सजा-ए-मौत, स्पेशल पोस्को कोर्ट ने पाया नाबालिग से दुराचार का दोषी ।

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अररिया में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला में दोषी पाए गए मेजर को स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने सजा ए मौत का फैसला सुनाया है । व्यवहार न्यायालय अररिया के ADJ6 सह पोस्को एक्ट के विशेष जज शशिकांत राय की अदालत ने जिले के भरगामा थाना क्षेत्र स्थित वीरनगर के रहने वाले स्वर्गीय शमशेर के 48 वर्षीय पुत्र आरोपी मेजर को फांसी की सजा दी है । इतना ही नहीं पोस्को अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता को दस लाख रुपए प्रतीकर दिए जाने का भी आदेश दिया है। इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए पोस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजन डॉ श्याम लाल यादव ने बताया है कि घटना 1 दिसंबर 2021 की 8:00 बजे शाम की है। पीड़िता की मां ने महिला थाना अररिया में कांड संख्या- 137/2021 दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ 12 जनवरी 2022 को चार्जशीट न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। इसके आलोक में 22 जनवरी को आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा। गवाहों की गवाही से संतुष्ट होकर जज ने आरोपी को दोषी पाया और न्यायमूर्ति ने आरोपी पर सजा मुकर्रर किया। यह सजा स्पेशल पोस्को केस नंबर– 01/2021 में दिया गया है ।

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