April 8, 2026

यूपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दुष्कर्म मामले में दोषी करार 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा ।

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चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म और पोस्क एक्ट में दोषी करार दिया । आगामी 12 नवंबर को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी । मामले में आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रुपेशर वर्मा, अमरेंद्र सिंह पिंटू, को निर्दोष करार दिया गया है । मंगलवार को मामले में कुछ आरोपियों की और से लिखित बाहर दाखिल की जाने थी । इसी बीच आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति की और अर्जी देकर मुकदमे की तारीख बढ़ए जाने की मांग की गई। इसमें कहां गया कि मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में स्थांनातरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। ज्ञात हो कि 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं पांच अन्य के खिलाफ गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी एवं पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ।

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