April 4, 2026

कानपुर:__ मौत से पहले दर्ज महिला के वयान पर पति को उम्रकैद,मुकर गए थे केस करने वाले मां बाप समेत सारे गवाह ।

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कानपुर में शादी के नौ साल बाद दहेज में दो लाख रुपए के लिए पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज विनय सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मृतिका के पिता मां और भाई समेत सारे गवाह मुकर गए थे। कोर्ट में मरने से पहले विवाहिता के दिए बयान को आधार मानकर सजा सुनाई गई है । 95 फ़ीसदी तक झुलसने के कारण मरने वाले महिला ने कहा था उसे उसके पति ने जलाकर मारा है । कोर्ट में अभियुक्त पर ₹14000 अर्थदंड भी लगाया है जुर्माने की पूरी रकम रितिका की दोनों बेटियों को मिलेगी। कानपुर के देवी सहाय नगर निवासी बलवंत उर्फ गुल्लू की शादी हरदोई निवासी रानू के साथ 2008 में हुई थी । शादी के बाद ही ससुराल वाले ₹200000 और बाइक की मांग कर रहे थे ।16 जून 2017 की शाम 4:00 बजे पति के साथ ही अन्य ससुरालीजन आए और मारपीट कर उसे केरोसिन डालकर जला दिया । पति की ओर से तर्क दिया गया कि मैगी बनाते समय चूल्हे से जल गई जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाह की गवाही के आधार पर कोर्ट ने माना कि महिला को जलाया गया है।

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