April 19, 2026

CBI और ED प्रमुख का कार्यकाल अब 2 साल से बढ़ाकर किया 5 साल

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केंद्र सरकार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के चीफ का कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश के अनुसार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 साल के लिए हर साल शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है । जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामलों में निर्णय दिया था,जिसमें अदालत में कहा कि एक्सटेंशन (कार्यकाल विस्तार) केबल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए । प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया के तौर पर उसका 2 साल का कार्यकाल अगले हफ्ते यानी 17 नवंबर 2021 को खत्म होने जा रही है । अध्यादेश के अनुसार बशर्ते की जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, जनहित में सेक्शन (ए)के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले वजहों के साथ एक समय पर उसका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

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