September 25, 2026

मंडल कारा में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

Read Time:2 Minute, 45 Second

प्रवीण कुमार (कटिहार)

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह -अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार के निर्देशानुसार शुक्रवार को मंडल कारा कटिहार में “सजावार अभियुक्त के लिए पेरौल “ विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार अनिल कुमार राम के द्वारा यह बताया गया है कि वैसे सजायाफ्ता बंदी जिनके माता-पिता, पति पत्नी अथवा बच्चे की मृत्यु हो गई हो या कैदी के पुत्री का विवाह हो उस परिस्थिति में जेल अधिनियम की धारा 31 (सी0) के तहत जिला पदाधिकारी को काराअधीक्षक के अनुशंसा पर सहस्त्र बल के साथ 3 दिनों के लिए कारा से निर्मुक्त करने का अधिकार है।मृत्यु या विवाह के परिस्थितियों में पेरोल के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है l इस अवसर पर जेल विजिटिंग अधिवक्ता पूनम कुमारी,सहायक जेलर संजय शर्मा,कारा अधीक्षक श्री विपिन कुमार ने भी पैरोल पर जानकारी दीl कार्यक्रम के समापन के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटिहार अनिल कुमार राम ने कारा अस्पताल, कारा रसोई, पुरुष वार्ड महिला वार्ड का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान कार अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि जेल में खानपान, साफ सफाई की व्यवस्था सही रखेंl जेल में कुशल कामगार के लिए प्रशिक्षण की सुविधा एवं कार्य की व्यवस्था करें।इस अवसर पर कारा अधीक्षक विपिन कुमार, सहायक जेलर संजय शर्मा, जेल भिजिटिंग अधिवक्ता पूनम कुमारी, सोनम कुमारी, आशीष कुमार झा, विजय शकर झा एवं सिंटू कुमार उपस्थित थे।

Previous post विधान पार्षद ने नगर भ्रमण कर समस्याओं से हुये अवगत ।
Next post भाजपा की वैठक में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील।
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial