June 19, 2026

दुष्कर्म मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए दो धाराओं में दस-दस वर्ष सश्रम कारावास

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दो लाख व पच्चीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रवीण कुमार(कटिहार)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए दो धाराओं में दस-दस वर्ष सश्रम कारावस व दो लाख व पच्चीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाइ है। सजा सुनाने के बाद आरोपित बरारी थाना अंतर्गत मोहना चांदपुर निवासी मोतिउर रहमान उर्फ मतीउर रहमान को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। इस वाद में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा थे जिन्होंने बताया कि इस मामले में दो लाख अर्थ दंड नहीं देने पर दस माह तथा पच्चीस हजार नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देय होगी। हालांकि न्यायाधीश श्री मिश्रा ने विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित प्रतिकर राशि का लाभ देने का आदेश दिया है। इस मामला में पीड़िता सहित सात गवाहों की गवाही भी हुई है। बताना होगा कि पीड़िता ने न्यायालय में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपित उसका रिश्तेदार है रिश्तेदारी के कारण वह घर आता था। आरोपित पीडिता को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में भी शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता रहा। जिससे वह गर्भवती हो गई ।बाद में पंचायती हुई की डीएनए टेस्ट होगा अगर बच्चा आरोपित का रहा तो आरोपित पीड़िता से निकाह कर लेगा। हालांकि न्यायालय के आदेश से भी आरोपित का डीएनए टेस्ट किया गया तथा बच्चा उसी का पाया गया।

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