May 30, 2026

10 वर्षों से लंबित भूमि विवाद का हुआ निपटारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 बना जनता का संबल

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बारसोई (मनोरंजन साहा)

बारसोई अनुमंडल अंतर्गत महेशपुर निवासी मो. जैनुल हक़ का नामांतरण अपील वाद संख्या – 79/15-16 लगभग दस वर्षों से लंबित था। सरकारी दफ्तरों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही थी। मो. जैनुल हक़ ने अपनी वर्षों पुरानी भूमि विवाद की पीड़ा को लेकर जनता दल यूनाइटेड व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रौशन अग्रवाल से पहल करने का आग्रह किया।जनता की तकलीफ़ को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जदयू नेता रौशन अग्रवाल द्वारा प्राप्त आवेदन को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा लोक शिकायत निवारण कार्यालय को अग्रसारित किया गया।अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बारसोई डॉ. आकांक्षा आनंद की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अंचल अधिकारी बारसोई श्री श्याम सुंदर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया।नतीजतन, नामांतरण वाद संख्या 8591/14-15 द्वारा सृजित जमाबंदी संख्या 2480 को शून्य करते हुए उपमूल जमाबंदी में भूमि को पूर्ववत बहाल कर दिया गया।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आम जनता को दिए गए अधिकारों और लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 की बदौलत 10 साल से लंबित विवाद आखिरकार हल हो गया।यह उदाहरण साबित करता है कि जनता की समस्याओं के समाधान में लोक शिकायत निवारण अधिनियम मील का पत्थर है।

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