पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार कहां जमीन विवाद में करनी होगी प्राथमिकी
बिहार पुलिस की कार्यशैली पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है ।जमीन विवाद में संबंधित मामलों की अनदेखी पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा ऐसे मामलों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए ।कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम मामला दर्ज करना है ।ऐसा ना कर अपराधियों को संरक्षण देने के समान है। सोमवार को पटना हाईकोर्ट में जमीन विवाद में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि जमीन विवाद में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। अमरजीत राय एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई करने के बाद यह निर्देश दिया कोर्ट ने कहा कि पुलिस का पहला दायित्व प्राथमिकी दर्ज करना है ।
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