मोटर दुर्घटना संशोधित नियमावली को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन ।
प्रवीण कुमार (कटिहार)
जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार दिनांक 17 जुलाई 2023 को श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार अनिल कुमार राम के आदेश के आलोक में मोटर दुर्घटना संशोधित नियमावली को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया l आयोजन के सफल संचालन में बिरेन्द्र कुमार पाठक, रिटेनर अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक पवन कुमार, हेमलता कुमारी एवं श्रीमती संगीता कुमारी के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के सहयोग से जिला परिवहन कार्यालय परिसर में आम लोगों को मोटर दुर्घटना संशोधित नियमावली के संदर्भ में जानकारी दी गई l इस अवसर पर प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता बिरेन्द्र कुमार पाठक द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के पत्र के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार मोटर दुर्घटना नियमावली में संशोधन किया गया है।इस परिपेक्ष्य में मोटर दुर्घटना कि संशोधित नियमावली में वाद लाने के लिए समय सीमा 6 माह निर्धारित किया गया है। वही वाद को 12 महीने के अंदर निष्पादित कर देना है। साथ ही यह भी बताया है कि नियमवाली में कई प्रारूप दिया गया है, जो अनुसंधानकर्ता, पीड़ित, चालक, वाहन मलिक, बीमा कंपनी को निर्धारित समय अनुसार प्रारूप में सूचनाओं के प्रपत्र में भरना है ताकि अनुसंधान 90 दिन के अंदर पूर्ण हो सके एवं दावा प्राधिकरण द्वारा मुआवजा सबंध में आदेश पारित किया जा सकें। तथा इस सन्दर्भ में सड़क दुर्घटना में पीड़ित को इलाज हेतु अस्पताल ले जाने के साथ दुघर्टना स्थल की फोटोग्राफ के साथ आवश्यक जानकारी का संकलन करते हुए 48 घंटे के अंदर फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट संबंधित न्यायालय को जमा कराना सुनिश्चित करना होगा। उक्त आयोजन के सफल संचालन में बिरेन्द्र कुमार पाठक, रिटेनर अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक श्री पवन कुमार, हेमलता कुमारी एवं श्रीमती संगीता कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी के कर्मी एवं आम लोगों की सहभागिता रही। ज्ञातव्य हो कि मोटर दुर्घटना संशोधित नियमावली का संवेदीकरण अभियान पिछले दिनांक 14 जुलाई 2023 से किया जा रहा है।
