October 28, 2026

रेल प्रशासन यात्रियों की सुरक्षित यात्रा की कामना करती हैं – सीपीआरओ

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प्रवीण कुमार (कटिहार)

कटिहार रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन में आगलगी की घटना के दौरान आम यात्रियों से अपील किया गया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें।इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा की विस्फोटक पदार्थ को अपने साथ यात्रा के दौरान नहीं ले जाय और अपने ट्रेन यात्रा के अनुभव को यादगार बनाएं।रेल प्रशासन यात्रियों की सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करती हैं। सीपीआरओ ने सभी रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई यात्री ऐसा करते पाए गए तो 1,000 रूपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

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