July 29, 2026

न्यायालय ने हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनायी

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प्रवीण कुमार(कटिहार)

व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार राम ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए हसनगंज थाना क्षेत्र के दहियारगंज निवासी वासुदेव मंडल को आजीवन कारावास की सजा शनिवार को सुनाई गई है। सजा सुनाने के बाद आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया। मामले में बीस हजार अर्थ दंड देने का आदेश भी दिया गया है ।अर्थ दंड नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है । अभियोजन की ओर से प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि इस मामले में 14 गवाही भी हुई है। बताना होगा कि हसनगंज थाने में दहियरगंज निवासी बजरंगी कुमार मंडल ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 5 मार्च 2017 को सुबह नौ बजे पूर्व विवाद के कारण दरवाजे पर आकर पिता शिव नारायण मंडल को दबिया से प्रहार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। जिसे इलाज के लिए कटिहार मेडिकल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कटिहार के द्वारा लंबित एक वाद पर सुनवाई करने के बाद इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख 18596 भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वाद संख्या 16/2022 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध मोहम्मद असलम आजाद ने मामला दर्ज कराया था वादी का मारुती कार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाने के कारण कार का बीमा रहने के बाबजूद बीमित राशि का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं करने के कारण वादी के द्वारा बीमा कंपनी के विरुद्ध आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी । वादी की तरफ से जगदीश प्रसाद साह तथा विपक्षी के तरफ से ए के अम्बष्ट अधिवक्ता के रूप में थे।

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