मध्यप्रदेश:- 4 दिन हवालात में रहने वाले एएसपी को अदालत ने सुनाई 6 महीने की जेल की सजा ।
मध्य प्रदेश स्थित बुरहानपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान को श्योपुर की एक अदालत ने 6 महीने की कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है । कोर्ट के आदेश के बाद दीवान को निलंबित कर दिया गया है । यह सजा 11 साल पुराने मामले में श्योपुर जिले के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सौरभ कुमार सिंह की अदालत में सुनाई है। दीवान के खिलाफ पूरनलाल पुत्र हजारीलाल मीणा निवासी सिरसौद ने केस किया था। श्योपुर में एसडीपीओ रहे अभिषेक दीवान ने पूरनलाल को थाने बुलाकर 4 दिन हवालात में रखा था और उसकी पिटाई भी की गई थी। न्यायालय ने तत्कालीन एसडीपीओ बडौदा और वर्तमान एएसपी बुरहानपुर अभिषेक दीवान को 323, 342 में दोषी पाया है
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