April 15, 2026

दहेज के लिए मां बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, सास ससुर देवर सहित पति को आजीवन कारावास

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सोने की चेन और 1 लाख रुपए दहेज नहीं मिलने पर महिला और उसकी बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट में सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति देवर और सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज मनोज कुमार तिवारी ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 140/19 में सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई है । 2 साल पहले मृतिका के भाई ने इन दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मृतिका के भाई ने पुलिस को बताया था कि सोने की चेन और 1 लाख रुपए के लिए पति और ससुराल वाले उनकी बहन आरती को हमेशा प्रताड़ित किया करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे अक्सर मारा पीटा करते थे और शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया करते थे । 26 नवंबर 2019 की रात को विवाहिता आरती कुमारी और उसकी डेढ़ साल की बेटी की हत्या ससुराल वालों ने कर दी थी। 2 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद सभी नामजद आरोपियों को 15 फरवरी 2022 को भारतीय दंड विधान की धाराओं के अंतर्गत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है ।

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