May 25, 2026

रेलवे न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को दो वर्ष की सुनायी सजा

Read Time:1 Minute, 45 Second

कटिहार (प्रवीण कुमार)

रेलवे न्यायालय में लंबित वाद संख्या जीआर 102/24 का मंगलवार को स्पीडी ट्रायल के दौरान एसीजेएम रेलवे विकास कुमार सिंह द्वारा निष्पादन कर दिया गया। इस संबंध में रेलवे कोर्ट के एसडीपीओ आर के सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएसबी जोगबनी के इंस्पेक्टर द्वारा बीते 13.3.24 को तमीलनाडू,त्रिपुर निवासी 29 वर्षीय अजीत कुमार को रंगेहाथ अवैध आर्म्स के साथ गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए रेल पुलिस जोगबनी को सुपुर्द किया गया। जहां जोगबनी रेल थाना में आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 3/24 दर्ज किया गया। उक्त वाद में कुल 4 गवाही हुई है। जिस दौरान स्पीडी ट्रायल के तहत एसीजेएम रेलवे विकास कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को पकड़े गए अभियुक्त अजीत कुमार को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सश्रम सजा और 5 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। वही अर्थ दंड की राशि नही जमा करने पर 45 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। वही सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुनः मंडल कारा कटिहार भेज दिया गया।

Previous post विश्व मानव व्यापार विरोधी दिवस पर कार्यशाला का आयोजन
Next post प्राथमिक विद्यालय खेमपुर के छात्र छात्राएँ अनुशासित ढंग से करते हैं पठन पाठन।
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial